कलेक्टर को पद से कौन हटा सकता है? (Collector ko pad se Kaun hata sakta hai)

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कलेक्टर को पद से कौन हटा सकता है? (Collector ko pad se Kaun hata sakta hai)| कलेक्टर को निष्कासित कौन कर सकता है | कलेक्टर को किन परिस्थितियों में उनके पद से हटाया जा सकता है? आदि जैसे प्रश्नों के बारे में आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं।

हमारे देश में रहने वाले अधिकतर युवाओं को कलेक्टर की नौकरी अपने नौकरी के विकल्पों में चुना बहुत पसंद है लेकिन नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के मन में अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं, कि कलेक्टर को पद से कौन हटा सकता है?

बहुत से ऐसे युवा उम्मीदवार होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि क्या कलेक्टर को भी कभी निष्कासित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल हां, कलेक्टर को भी निष्कासित किया जा सकता है लेकिन कलेक्टर निष्कासित किसके द्वारा हो सकता है, इसकी जानकारी बहुत से उम्मीदवारों को नहीं होती है।

इसलिए आज के इस आर्टिकल में हम मुख्य तौर पर कलेक्टर को पद से कौन हटा सकता है? इसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी जानने वाले हैं।

हमारे आर्टिकल में अंत तक बन रहे हम आपको कलेक्टर को निष्कासित करने से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आज के इस आर्टिकल में देने का प्रयत्न करेंगे।

कलेक्टर को पद से कौन हटा सकता है? (Collector ko pad se Kaun hata sakta hai)

कलेक्टर को पद से कौन हटा सकता है?

राष्ट्रपति के द्वारा कलेक्टर के पद की नियुक्ति की जाती है, कलेक्टर का पद एक सर्वोच्च आईएएस अधिकारी का पद होता है इसलिए कलेक्टर के पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है।

अगर कलेक्टर के पद से हटाने या बर्खास्त करने की बात की जाए तो वह केवल राष्ट्रपति कर सकते है।

इसके अलावा कलेक्टर को उनके पद से सस्पेंड या फिर ट्रांसफर आदि जैसे निर्देश राज्य सरकार दे सकती है लेकिन इसके लिए भी राज्य सरकार को कलेक्टर के खिलाफ ऐसे निर्देश जारी करने की सख्त कारण सरकार के सामने बतानी होगी।

अगर इससे भी आसान शब्दों में कहां जाए तो कलेक्टर को उनके पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कलेक्टर को उनके पद से बर्खास्त नहीं कर सकता है।

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किन परिस्थितियों में कलेक्टर अपने पद से हटाया जा सकता है?

किसी भी राज्य का कलेक्टर का पद बहुत ही सम्मानित पद होता है, आईएएस ऑफिसर के पद पर कुछ सालों तक काम करने के बाद ही कलेक्टर का पद आईएएस ऑफिसर को मिलता है।

इसलिए आईएएस ऑफिसर को कलेक्टर के पद से निष्कासित करना या हटाना इतना भी आसान नहीं है।

किसी भी राज्य के कलेक्टर को उनके पद से हटाए जाने के लिए कुछ ठोस कारण का होना बहुत आवश्यक है अन्यथा कोई भी व्यक्ति  कलेक्टर को निलंबित नहीं कर सकता है।

तो चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा जानते हैं कि किन परिस्थितियों में एक कलेक्टर को उनके पद से हटाया जा सकता है।

  • न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के द्वारा यह कहा गया है, अगर कोई आईएएस अधिकारी कलेक्टर के पद पर कदाचार यानी किसी प्रकार की अपराध करते पाया जाता है, तो एक जांच कमेटी की बैठक होती है और इसमें अगर साबित हो जाता है कि कलेक्टर के द्वारा कदाचार किया गया है तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है।
  • जब तक कलेक्टर पर लगाए गए अपराध साबित नहीं हो जाते तब तक कलेक्टर को राष्ट्रपति के द्वारा कलेक्टर को उनके पद से निष्कासित नहीं किया जा सकता है।
  • अगर कलेक्टर के द्वारा ऐसा कोई काम किया गया है जिससे राज्य एवं देश का हित ना हो तो भी राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटा दिया जाता है।

लेकिन सबसे मुख्य बात जब तक कलेक्टर पर लगाए गए अपराध साबित नहीं हो जाते है, तब तक कलेक्टर को उनके पद से कोई नहीं हटा सकता है।

FAQ – कलेक्टर को पद से कौन हटा सकता है? इससे संबंधित प्रश्न

किसी भी राज्य के कलेक्टर को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसके बारे में हमने अब तक एक विस्तार पूर्वक विवरण के द्वारा जाना अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे इसे भी अवश्य पढ़ें।

#1. कलेक्टर को सस्पेंड कौन कर सकता है?

किसी भी राज्य के कलेक्टर को राज्य सरकार सस्पेंड कर सकती है लेकिन सस्पेंड करने के लिए भी राज्य सरकार के पास किसी ठोस वजह का होना बहुत जरूरी है।

#2. कलेक्टर नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है?

हर राज्य में कलेक्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन कलेक्टर राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते हैं अर्थात राज्य सरकार के अधीन रहकर कलेक्टर को अपने जिम्मेदारियां को पूरा करना होता है।

#3. कलेक्टर के पास कितना पावर होता है?

कलेक्टर का पद बहुत ही जिम्मेदारी योग्य पद होता है इसलिए इस पद के पास बहुत सारी पावर भी रहती हैं राज्य में सभी प्रकार के प्रशासन संबंधित समस्याओं के समाधान एवं राज्य में शांति बनाए रखने हेतु कलेक्टर जरूरत पड़ने पर कई प्रकार के कठोर निर्णय ले सकता है।

#4. डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर है?

डीएम और कलेक्टर दोनों अधिकारी होते तो आईएएस अधिकारी ही है लेकिन दोनों में अंतर केवल इतना है कि डीएम के पद पर कुछ साल कार्य करने के बाद ही प्रमोशन पाकर कोई भी उम्मीदवार कलेक्टर बन पाता है, इसलिए इसके अनुसार उनकी जिम्मेदारियां भी अलग-अलग है।

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निष्कर्ष – कलेक्टर को पद से कौन हटा सकता है?

आज के इस आर्टिकल में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि कलेक्टर को पद से कौन हटा सकता है? या कलेक्टर को उनके पद से कौन निष्कासित कर सकता है?

मैंने आपको बताया कि कलेक्टर को उनके पद से हटाने के लिए किन परिस्थितियों का होना जरूरी होता है एवं कलेक्टर किन परिस्थितियों में अपने पद से हटाया जा सकता है? आदि जैसे प्रश्नों के बारे में मैंने एक विस्तार पूर्वक विवरण मैं आपको बताया है।

अंत में मैंने आपको इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को भी बताया है आशा है हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपके पास इससे जुड़े किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो जरूर पूछे।

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